लाकडाउन पर स्लोगन तथा स्टोरी राइटिंग स्पर्धा के विजेता घोषित
रतलाम। लाकडाउन के महत्व को लेकर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की पहल पर प्रशासन द्वारा आयोजित स्लोगन तथा स्टोरी राइटिंग स्पर्धा के विजेता घोषित किए गए हैं। स्टोरी राइटिंग हिंदी तथा अंग्रेजी दोनो वर्गों में प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 1000 रुपए राशि दी जाएगी। हिंदी स्टोरी राइटिंग स्पर्धा में 6 प्रतिभागियों को 500-500 रुपए सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
स्पर्धा की संयोजक सहायक कलेक्टर सुश्री तपस्या परिहार ने बताया कि अंग्रेजी स्टोरी राइटिंग में प्रथम पुरस्कार रशीदा सैलाना वाला को, द्वितीय पुरस्कार काटजू नगर रतलाम के परम लखानी को तथा तृतीय पुरस्कार काटजू नगर की ही पुरवा कटारे को चयनित किया गया है। हिंदी स्टोरी राइटिंग में प्रथम पुरस्कार ग्राम चौराना के अर्जुनसिंह पवार, द्वितीय पुरस्कार रतलाम के मुकेश कोठारी तथा तृतीय पुरस्कार के लिए ग्राम बासीद्रा के रमेश गहलोत को चयनित किया गया है।
सुश्री परिहार ने बताया कि स्लोगन स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार 1000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 800 तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 500 रूपए की राशि विजेता को दी जाएगी।
हिंदी स्टोरी राइटिंग में सांत्वना पुरस्कार के लिए रतलाम के अल्ताफ हुसैन त्रिमूर्ति नगर, रतलाम के संजय पाठक कस्तूरबा नगर, रतलाम के चंदन गिरधानी ईदगाह रोड, रतलाम की डॉक्टर रीना रवि मालपानी, सेठों की गली जावरा के सतीश सेठिया तथा टीआईटी रोड रतलाम की उपासना अंकित जैन को चयनित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि लॉकडाउन के महत्व पर जिला प्रशासन द्वारा स्केचिंग, पेंटिंग, शॉर्ट फिल्म निर्माण, स्टोरी राइटिंग तथा स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। स्केचिंग, पेंटिंग तथा शॉर्ट फिल्म निर्माण के विजेताओं की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी है।
स्लोगन स्पर्धा के विजेता
जिला प्रशासन द्वारा लॉक डाउन के महत्व पर आयोजित स्लोगन स्पर्धा के विजेता इस प्रकार है-
- त्रिवेणी रोड रतलाम के लोकेश चौहान को प्रथम पुरस्कार,
- कस्तूरबा नगर रतलाम के राजेंद्र चतुर्वेदी को द्वितीय पुरस्कार तथा
- भरावा की कुई मार्ग रतलाम के अमीर अंसारी को तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।
कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा रतलाम शहर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित
रतलाम। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा संक्रमण की संभावना को देखते हुए कोरोना संक्रमित मृतक मोहम्मद कादरी के निवास स्थान 185 लोहार रोड रतलाम को एपि सेंटर घोषित किया गया है। एपि सेंटर को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है जिसकी सीमाएं निर्धारित की गई है। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिए एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु जिला सर्विलेंस टीम कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम एक्टिव सर्विलेंस टीम सुपरवाइजर री-मेडिकल टीम अतिआवश्यक सामग्री आपूर्ति टीम काउंसलिंग टीम तथा आईईसी टीम का गठन किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन एवं अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं केवल नगर निगम द्वारा और कार्यरत शासकीय सेवकों को समुचित सुरक्षा के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। प्रतिबंध के पूर्ण पालन कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सिर्फ एक ही एंट्री प्वाइंट और एक एग्जिट प्वाइंट सुनिश्चित करने का कार्य कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा ही किया जाएगा। बेरीकेटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा।

प्रतिदिन जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन में है उनके फोन, वीडियो कॉल आवश्यकतानुसार काउंसलिंग करेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति पैनिक ना हो एवं होम क्वॉरेंटाइन का सख्ती से पालन हो। इस प्रकार की हर 2 दिन में एक व्यक्ति की काउंसलिंग की जाएं। इसका रजिस्टर मेंटेन कर प्रतिदिन जानकारी कंट्रोल रूम पहुंचाई जाएगी। यह कार्य काउंसलिंग टीम द्वारा किया जाएगा। आगे से संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधितो से अनिवार्यता संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वॉरेंटाइन करवाने की कार्रवाई तथा उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोर्ट की जाएगी। नगरी निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में अति आवश्यक सामग्री के होम डिलीवरी का दायित्व नगर निगम को सौंपा गया है। आईसी टीम जन जागरूकता लक्षण एवं सावधानियों के बारे में अवगत कराएगी।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप से 8 अप्रैल 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई उम्र 60 वर्ष जो विगत 1 वर्ष से इंदौर में निवासरत थे की मृत्यु 4 अप्रैल 2020 को हुई है, उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है। इनके परिवार द्वारा मूल निवास रतलाम होने के कारण मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार 4 अप्रैल 2020 को ही रतलाम में किया गया। चूँकि आज इनकी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव प्राप्त हुई है इसलिए इनके परिवार तथा जनाजे में शामिल व्यक्तियों की मेडिकल जांच करवाकर आइसोलेट कर निगरानी में रखा गया है तथा संक्रमण की संभावना है। अतः जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 में निहित शक्तियों का उपयोग कर आदेश पारित किया गया है।
कंटेनमेंट क्षेत्र की सीमा में आंशिक संशोधन
जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा पूर्व में जारी आदेश पश्चात संशोधित आदेश द्वारा कंटेंटमेंट क्षेत्र की सीमा में आंशिक संशोधन किया गया है। इस अनुसार उत्तर दिशा में आबकारी रोड पर सोहनलाल के मकान से पश्चिम की तरफ चलते हुए दक्षिण भाग को सीमा में लेते हुए हाट की चौकी चौराहे पर ललित गैस गोडाउन तक कंटेनमेंट क्षेत्र रहेगा। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में हाट की चौकी चौराहे पर ललित गैस गोडाउन से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए गोपाल गौशाला बगीचा चौराहा तक। दक्षिण दिशा में गोपाल गौशाला बगीचा चौराहा पर गोपाल गौशाला की सीमा में लेते हुए तथा पूर्व की ओर चलकर उत्तरी भाग को सीमा में लेते हुए तोपखाना चौराहे पर चौराहे पर जैन श्री नमकीन तक तथा पूर्व दिशा में तोपखाना चौराहे पर जैन श्री नमकीन से लोहार रोड पर राज टी ट्रेडर्स की गली में दक्षिण मुहाने पर दीपक यातायात एजेंसी के उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए ब्राह्मणों के वास की गली के छोड़ के उत्तरी मुहाने पर रमेशजी के मकान तक सीमा क्षेत्र स्थापित किया गया है।
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